चंडीगढ़। द हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट, 1975 की धारा 7ए के तहत कृषि योग्य भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने मंगलवार को आवेदन ऑनलाइन प्रारूप में स्वीकार करने का एक बड़ा निर्णय लिया है।
NOC of agricultural land in Haryana will now be available online, application launched
Chandigarh In order to bring more transparency in issuing No Objection Certificate (NOC) of cultivable land under Section 7A of the Haryana Development and Regulation of Urban Area Act, 1975, the Town and Country Planning Department on Tuesday accepted the application in online format Has taken a major decision.
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विक्रेता और खरीदार के सभी विवरणों के साथ ही कृषि भूमि की भी जानकारी ऑनलाइन फॉर्म पर ली जाएगी, जिसके लिए एनओसी की आवश्यकता है।
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आज लॉन्च किया गया है और इसे विभाग के पोर्टल https://tcpharyana.gov.in/ पर उपयोग किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इस एप्लीकेशन का उद्देश्य आवेदकों को समय पर एनओसी जारी करना है। इस सुधार से आवेदकों को राहत मिलेगी क्योंकि आवेदकों को किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी अनुमोदन ऑनलाइन दिए जाएंगे।
यह पेपरलेस शासन की ओर एक और कदम है।
उन्होंने कहा कि इस एप्लीकेशन को वेबहैलरिस सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जाएगा और विभाग द्वारा जारी किए गए एनओसी वेबहैलरिस पर दिखाई देंगे।
इस प्रकार नागरिकों को अपनी सम्पति पंजीकृत करवाने के लिए पहले विभाग से जारी किए गए एनओसी को प्राप्त करने और फिर तहसील कार्यालयों में उसे जमा करने के झंझटों से मुक्ति मिलेगी।